
गाजीपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रमेश चन्द्र पाण्डेय ने बताया है कि आयुक्त, खाद्य सुरुक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेश पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने विशेष अभियान के लिए गठित टीम दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज पर्व पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने के लिए एसडीएम सदर रवीश गुप्ता एवं सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-2 रमेश चन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने 15 नवंबर को छापेमारी के दौरान मेसर्स एएस अग्रवाल इण्टरप्राइजेज प्रा.लि. (अग्रवाल स्वीट्स) के इन्चार्ज टेढ़ीबाजार निवासी संदीप अग्रवाल की उपस्थिति में संदेह के आधार पर देशी घी (प्रेम घी) मूल बन्द टीन 15 किलोग्राम को खोलकर नमूना लेकर जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला में भेज करके मौके पर ही 1439 किलोग्राम देशी घी (प्रेम घी)। सीजकिया गया था।जिसकी अनुमानित कीमत नौ लाख पैतिस हजार तीन सौ पचास रूपये था। जांच रिपोर्ट द्वारा देशी घी (प्रेम घी) का नमूना असुरक्षित एवं अधोमानक घोषित किया गया है। खाद्य विश्लेषक, ने घी के नमूने में विजातीय वशा पाये जाने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घोषित किया गया है। नमूने में आयोडिन वैल्यू भी अधिक पायी गयी है। साथ ही नमूनें में तिल का तेल भी मिला पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-46 (4) एवं सहपठित नियमावली-2011 के नियम-24.6 के अनुसार नमूनें के द्वितीय भाग की जाँच के लिए नोटिस 30 दिन की समय सीमा निर्धारित करते हुए मेसर्स ए०एस० अग्रवाल इण्टरप्राइजेज प्रा०लि० (अग्रवाल स्वीट्स) के इन्चार्ज संदीप अग्रवाल को नोटिस भेजी गयी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-36(3) (बी) के तहत देशी घी (प्रेम घी) मूल बन्द टीन 15 किलोग्राम का प्रयोगकर मिठाई विनिर्माण/भण्डारण/वितरण/तथा विक्रय/तैयार भोजन के परोसे जाने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गयी है।




