Thursday, April 30, 2026

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शराब पिलाने के लिए लेना होगा…

गाजीपुर। क्रिसमस व नये साल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 22 दिसंबर की रात जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में आबकारी की टीम शहर के बड़े होटलों – होटल कंफर्ट इन्न शुभ्रा, होटल नन्द, होटल अतिथि कांटिनेंटल, होटल एसएम पैलेस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण  दौरान उन्होने सभी होटल एवं रेस्टोरेंट्स के प्रबंधकों को निर्देश दिया कि अपने यहां शराब न पीने दिया जाय। उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार की पार्टी में शराब पिलाने के लिए होटलों को विभाग से ओकेजनल बार लाइसेंस लेना अनिवार्य है। एक दिन (12 घंटे) का ओकेजनल बार लाइसेंस लेने के बाद ही शराब पिलाई जा सकती है। उन्होने कहा कि क्रिसमस पर 24-25 दिसंबर व 30-31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात एक घंटा अतिरिक्त खुली रहेंगी। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि कोई भी रेस्टोरेंट या होटल बिना ओकेजनल बार लाइसेंस के शराब पिलाते पकड़ा गया तो कार्रवाई की जायेगी।

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