रायबरेली सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप में चल रहे मुकदमे की सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के मौजूद न होने के कारण सुनवाई टल गई।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले एमपी एमएलए न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
राहुल गांधी पर अमित शाह को हत्यारा कहने का आरोप
आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था, जिसमें राहुल, अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे।
मिश्र ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में कहा है कि जस्टिस लोया की मृत्यु के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोप निरस्त किए जाने के बाद राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक स्टंट है, जिससे वह अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस बयान से पार्टीजन भी आहत होकर बीजेपी छोड़ देने की बात कर रहे हैं।
फरवरी में कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत करवा ली
परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर विशेष दंडाधिकारी योगेश यादव ने 27 नवम्बर 2023 को आईपीसी की धारा 500 के तहत मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया था। मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तो 18 फरवरी को विशेष न्यायालय में उपस्थित होकर राहुल गांधी ने जमानत करवा ली थी।
13 पेशी बाद 26 जुलाई को राहुल गांधी फिर यहां न्यायालय में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया था। अब परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करना है। इसके लिए सोमवार को सुनवाई होनी थी।