
गाजीपुर। पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में यातायात संचालन के लिए 12 मई से नो-इंट्री (भारी वाहन प्रवेश वर्जित) की व्यवस्था लागू किया गया है । जिसमे व्यवस्था में सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहता है । इसके चलते सुबह स्कूली वाहनों का संचालन अधिक रहता है ऐसे में दुर्घटना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए पूर्व की नो-इंट्री के समय में परिवर्तन किया जा रहा है । जिसमें भारी वाहनों को शहरी क्षेत्र में आवागमन का समय सुबह छ बजे से रात दस बजे तक पूर्णरुप से प्रतिबन्धित रहेगा। आलमपट्टी चौराहे से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों को आवागमन सुबह छः बजे से रात दस बजे तक पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा ।जमानियां तिराहा से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों का आवागमन, पी0जी0 कालेज से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों को, महराजगंज हाइवे तिराहा से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों को आवागमन, मिरनपुर शक्का तिराहा से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों को आवागमन सुबह छः बजे से रात्रि दस बजे तक पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।इसी तरह बद्री चन्द को पोखरा चौराहा से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों को आवागमन सुबह छह बजे से रात दस बजे तक पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा ।




