
गाजीपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दस मई को जनपद न्यायालय, , वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियाँ व जमानियाँ के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव विजय कुमार-प्ट ने बताया कि पहले की तरह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर लोगों को लाभान्वित करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
