
गाजीपुर।जिला सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कक्ष में हुई। बैठक में हिट एण्ड रन केस के सम्बन्ध में जागरूक किये जाने के लिए मीडिया में प्रचार-प्रसार करने हेतु पुलिस विभाग इस सम्बन्ध में कार्यशाला आयोजित कराये एवं प्रभावित व्यक्तियों को परिवहन विभाग में आवेदन के लिए जानकारी दी जाये। परिवहन विभाग ने बताया कि वर्तमान में हिट एण्ड रन का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल गोल्डेन ऑवर में चिकित्सा केन्द्र पर पहुचाने हेतु आम लोगो को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये। राहवीर योजना के तहत घायल व्यक्ति अस्पताल पहुचाने वाले व्यक्ति को 25000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जायेगा। प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों, टोल प्लाजाओं ,ब्लैक स्पॉट वाले स्थल, थाना व अस्पताल पर होडिग्सं लगाये जाने एवं सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये। हाईवे पर चिन्हित स्थानों पर ही पार्किंग की जायें अन्यत्र स्थलों पर पार्किंग किये जाने पर कार्यवाही की जाये। हाईवे पर ई रिक्शा का संचालन पूर्णत प्रतिबन्धित है अतः किसी भी स्थिति में ई रिक्शा का संचालन न होने दिया जाय। हाईवे पर चलने वाले, दो पहिया वाहनो पर बिना हेलमेट, कार में सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करने एवं शराब पीकर नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालको पर बै्रथ एनालाइजर द्वारा जांच कर कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। वाराणसी-गाजीपुर राष्ट्रीय मार्ग संख्या-31 पर मार्ग पर स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार मीडियन को तोडकर अवैध कट बना दिये जाते है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि ऐसे स्थलों के नजदीक के भवनों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे द्वारा पुनः अवैध कट बनाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर नामजद एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाय। बैठक में एनएचएआई., परियोजना निर्देशक के उपस्थित न रहने पर जिलाधिकारी ने अत्यंत रोष व्यक्त किया गया एवं एन.एच.ए.आई. अधिकारियो को निर्देश दिये गये कि एन.एच.ए.आई., यातायात पुलिस एवं थाना पुलिस के अधिकारी गाजीपुर की सीमा के अन्तर्गत वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन हाईवे पर यातायात पुलिस द्वारा चिन्हित किये गये कटो पर सयुक्त निरीक्षण कर दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु अपनी संस्तुति सहित आख्या प्रस्तुत करेगें एवं तदनुसार एन.एच.ए.आई. द्वारा दस दिनो के अन्दर सुधार कार्य पूर्ण करा दिये जायेगें।एनएचए.आई. द्वारा सुधार कार्य न कराये जाने पर यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाए। बैठक में लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता, बी.एल. गौतम, संतोष कुमार, किरन पाल, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), जिला विद्यालय निरीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक(नगर), यातायात निरीक्षक सहित परिवहन, एन.एच.ए.आई., स्वास्थ विभाग के अधिकारियो व बस/ट्रक यूनियन के पधाधिकारी उपस्थित रहें।




