
गाजीपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को जनपद न्यायालय, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियाँ व जमानियाँ के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा। जिसमें पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज धमेन्द्र कुमार पाण्डेय ने 10 दिसंबर को जनपद न्यायालय से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया । इस मौके पर जिला जज ने आम जनमानस से राष्ट्रीय लोक अदालत में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आह्वाहन किया एवं विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सभी को जागरूक करते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने व अपने दायित्वों का पालन करने के लिए कहा। इस अवसर पर संजय हरी शुक्ला, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अली रजा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-03, शक्ति सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01/नोडल अधिकारी लोक अदालत, अभिमन्यू सिंह, स्पेशल जज एससी/एसटी पीए एक्ट गाजीपुर, राम अवतार प्रसाद, स्पेशल जज पाक्सो कक्ष सं0-1, एवं विजय कुमार-IV] अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अन्य न्यायिक अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण उपस्थित रहें।




