18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा मतदाता सूची में दर्ज कराए नामःडीएम

 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा मतदाता सूची में दर्ज कराए नामःडीएम

—विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षित कार्यक्रम के तहत निकाली गई जागरूकता रैली

गाजीपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक से 30 नवम्बर तक चलने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन के लिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जागरूकता रैली निकाली गई। नगर के महुआबाग में स्थित राजकीय बालिका इंटर कालेज से जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया।

विभिन्न मार्गों से होते हुए रैली नेहरु स्टेडियम गोराबाजार में पहुंचकर शपथ ग्रहण के बाद समाप्त हुई। रैली में राजकीय बालिका इण्टर कालेज, लूर्दस कांन्वेंट बालिका इण्टर कालेज, राजकीय सिटी इण्टर कालेज, शाहफैज इण्टर कालेज, डीएवी इण्टर कालेज, आदर्श बौद्ध इण्टर कालेज, आर्दश इण्टर कालेज, महिला पीजी कालेज, स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय, पीजी0 कालेज, आंगनबाड़ी, नेहरू युवा केन्द्र तथा एमएएच इण्टर कालेज के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

रैली में शामिल छात्र-छात्राएं एवं अन्य लोग हाथो में मतदाता जागरूकता संबंधी स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता नारे लगा रहे थे। रैली से पूर्व राजकीय बालिका इण्टर कालेज के परिसर में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी ने मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि ”18 वर्ष पूरी है तो मतदाता बनना जरूरी है”।

उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराकर लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढकर हिस्सा लेने तथा अपने पास पड़ोस एवं परिवार के लोगो को मतदान के प्रति उनमें जागरूकता लाने की अपील की। कहा कि 01 जनवरी 2022 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनका नाम मतदाता सूची में आना है और जो मृतक हो चुके है या जिनका नाम त्रृटिपूर्ण या गलत है, या नाम संशोधन कराना है, उनके लिए आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसकी समय सीमा 01 से 30 नवम्बर तक निर्धारित है। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण/विशेष अभियान के तहत 7 नवंबर, 13, 21 और 27 नवंबर को दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सभी मतदान केंद्रों/स्थलों पर विशेष अभियान आयोजित कराए जाएंगे।

यदि किसी मतदाता का नाम या अन्य किसी विवरण में संशोधन की आवश्यकता है तो अपना संशोधन भी करा सकते हैं एवं जो मतदाता एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक मतदेय स्थल से किसी अन्य मतदेय स्थल पर शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे मतदाता भी आयोजित होने वाले शिविरों का लाभ उठाते हुए अपना नाम स्थानांतरित करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नाम सम्मिलित कराने के लिए फार्म 6, प्रवासी भारतीयों के लिए फार्म 6 क, मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फार्म 7, नाम या अन्य किसी विवरण में संशोधन कराने के लिए फार्म 8 एवं एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानांतरित

कराने के लिए फार्म 8 क भरते हुए संचालित विशेष अभियान का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि प्ले स्टोर के माध्यम से अपने-अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप्प डाउनलोड कर अपने घर, कार्यालय से ही ऑनलाइन फार्म भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए विशेष अभियान तिथियों में अपने-अपने मतदान केंद्रों/स्थलों पर उपस्थित होकर बीएलओ अथवा पदाभिहित अधिकारियों के पास अपना आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वि.रा. अरूण कुमार सिंह, एसपी सिटी गोपी नाथ सोनी, एसपीआरए राजधारी चौरसिया, जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी राय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी नरेन्द्र विश्वकर्मा, जिला क्रीड़ा अधिकारी जवाहर यादव, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदू, तहसीलदार सदर, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विनय सिंह सहित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

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