गाजीपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षित करने के लिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान 29 अक्टूबर से चलाया जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को सभी तहसीलों के सभी बूथों पर विशेष दिवस का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी और पुलिस अधीक्षक डा0 ईरज राजा बिरनो के प्राथमिक विद्यालय इग्लिश मीडिएम अराजी ओड़ासन के बूथ संख्या 172 का स्थलीय निरीक्षण कर पुनरीक्षण कार्य की जानकारी लिये। जिलाधिकारी ने बूथ पर बीएलओ से अब तक भरे गए फार्म तथा डोर टू डोर सर्वे की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली जनवरी 2025 को जो भी युवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए, इसके साथ ही जो लोग मृतक हो गए हैं या बाहर रह रहे हैं। उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाए। उन्होंने बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदाता पुनरीक्षण विशेष अभियान दिवस 09 नवम्बर, 10 नवम्बर, 23 नवम्बर, एवं 24 नवम्बर, को सभी बूथ खुले रहने चाहिए। जिससे 18 वर्ष या उससे ऊपर के कोई भी मतदाता का नाम सूची में छूटने ना पाए। उन्होने 18 वर्ष या उससे उपर के नये मतदाताओ जिनके नाम मतदाता सूची में छूटे हो एवं नये मतदाता हेतु फार्म 6 नही भरा हो वे अपने नजदीकी बूथ पर या अपने बीएलओ से सम्पर्क कर विशेष अभियान तिथियों मे उपस्थित होकर अपना नाम जोड़वा सकते है एवं पोर्टल के द्वारा वोटर हेल्प लाइन एप्प के माध्यम से घर बैठे नये मतदाता के रूप मे शामिल हो सकते है। नये मतदाता के लिए फॉर्म 6, प्रवासी भारतीयों के लिए फॉर्म 6 क, मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7, नाम या अन्य किसी विवरण में संशोधन कराने के लिए फॉर्म 8 एवं एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए फार्म 8क भरते हुए संचालित विशेष अभियान का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्ले स्टोर के माध्यम से अपने अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप्प डाउनलोड करके अपने घर, कार्यालय से ही ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए विशेष अभियान तिथियों में अपने-अपने मतदान केंद्रों/स्थलों पर उपस्थित होकर बीएलओ अथवा पदाभिहित अधिकारियों के पास अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।