बिना अनुमति के नहीं छपेगा विज्ञापन और बैनर पोस्टर

 बिना अनुमति के नहीं छपेगा विज्ञापन और बैनर पोस्टर

गाजीपुर। लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत निर्वाचन सम्बन्धी विविध कार्यो को समयबद्ध एवं सुचारू ढंग से सम्पन्न कराने एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की उपस्थिति में सहायक रिटर्निग आफिसर-375 गाजीपुर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तहत पत्रकार विनय सिंह की उपस्थिति में एमसीएमसी के अन्तर्गत पेड न्यूज/मीडिया सेल/सोशल मीडिया के क्रियान्वयन/तैयारियों के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन कार्यालय में बैठक हुई। बैठक के दौरान बताया कि पेड न्यूज/विज्ञापन को गंभीरता से लिया जाय। अखबारो एवं चैनलो के माध्यम से बिना अनुमति किसी भी पार्टी का प्रचार-प्रसार किया जाता है तो तत्काल नोटिस देने के लिए सम्बन्धित को निर्देश दिया। बिना परमीशन के प्रत्याशियों द्वारा एवं पार्टी के कार्यकताओं द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया/केबल नेटवर्क/वेब पोर्टल/इन्टरनेट मोबाईल नेटवर्क/प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन छापती है या किसी तरह का प्रचार-प्रसार करता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (ज) का उल्लंघन मानते हुए उचित कार्रवाई की जायेगी। बैनर व पोस्टर तथा पम्पलेट बिना अनुमति के कोई भी मुद्रक प्रिन्ट नही करेगा। प्रत्याशियों का बैनर व पोस्टर तथा पम्पलेट अनुमति लेकर छपायी की जाती है तो उसमें मुद्रक का नाम मोबाईल नम्बर एवं संख्या अवश्य प्रिंट रहे। कोई भी मुद्रक द्वारा चुनाव सम्बन्धित छपायी पर नाम, मोबाईल नम्बर एवं सख्या की छपायी न होने पर कार्रवाई की जायेगी। यदि राजनैतिक दल/प्रत्याशी विज्ञापन का प्रकाशन कराना चाहते है तो विज्ञापन की दो प्रतियो सहित एमसीएमसी कमेटी के समक्ष निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करना होगा। किसी भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी द्वारा बल्क मैसेज किया जाता है तो इसकी भी निगरानी कमेटी द्वारा की जा रही है।

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