रामनरेश और उसके पुत्र की नौ करोड की संपत्ति कुर्क

 रामनरेश और उसके पुत्र की नौ करोड की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर। शहर कोतवाली पुलिस ने धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत शुक्रवार को गैंग सरगना रामनरेश राय व उसके पुत्र गैंग सदस्य रविशंकर राय उर्फ रवि राय कपूरपुर मिश्र बाजर की बेनामी संपत्ति कुर्क किया है। इस जमीन की बाजारु कीमत नौ करोड रुपये आंकी गयी है।
20 अक्टूबर को करंडा थानाध्यक्ष/विवेचक द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर की संस्तुति पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गयी। बताया जाता है कि अभियुक्त रामनरेश राय एक गिरोह बनाकर अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति को अपने तथा अपने पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों के नाम से क्रय किया गया था। रामनरेश राय अपनी पत्नी प्रभा राय के नाम से बिन्दवलिया में भी जमीन खरीदा था। अभियुक्त रामनरेश राय और उसके पुत्र रवि राय पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि महीनों पहले बिरनो के एक युवक धनजी जो इसका दोस्त था उसकी हत्या करके शव को रामनरेश और उसके पुत्र रवि राय अपने घर के पास ही पानी में डाल दिये थे। और भी दोनों पिता पुत्र के ऊपर मुकदमें दर्ज है। उन्होने बताया कि पिता -पुत्र के शहर में चार स्थानों पर बनाये गये बेनामी संपत्ति कुर्क किया गया है। जिसकी बाजारु कीमत करीब नौ करोड़ आंकी गयी है। कार्रवाई के दौरान एसपी सिटी ज्ञानेंद्र प्रसाद, सीओ गौरव कुमार तथा कोतवाली प्रभारी अशेषनाथ सिंह के साथ पुलिस फोर्स रही।

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