लोक अदालत 13 को, आयोजित बैठक में चर्चा हुई
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय व वाह्य न्यायालय सैदपुर तथा मुहम्मदाबाद के साथ ही अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 13 अगस्त को किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद सुलह-समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में सोमवार को जनपद न्यायालय के दसकक्षीय सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसमें 13 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को जनहित में प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया, लोकल रेडियों चैनल व मीडिया चैनल तथा यू-ट्यूब के माध्यम से तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए वृहद रूप से चर्चा की गई। इस अवसर पर इसमें राकेश कुमार नोडल अधिकारी लोक अदालत/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, श्रीमती कामायनी दुबे, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजय कुमार मौर्य सूचना विभाग आदि मीडिया कर्मी मौजूद थे।