लोक अदालत को लेकर हुई बैठक
गाजीपुर। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गाजीपुर व वाह्य न्यायालय सैदपुर तथा मुहम्मदाबाद के साथ ही अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 12 मार्च को किया जाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को जनपद न्यायालय के वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में बैठक हुई।
बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसमें 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को जनहित में प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया, लोकल रेडियों चैनल व मीडिया चैनल तथा यू-ट्यूब के माध्यम से एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने पर विचार-विमर्श करते हुए चर्चा की गई। बैठक में विष्णु चन्द वैश्य, नोडल अधिकारी, लोक अदालत गाजीपुर, कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि उपस्थित थे।