गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में तथा जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार सोमवार को वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम-2007 के तहत विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन तथा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित लोगों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही पूर्णकालिक सचिव कामायनी दूबे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम की जानकारी लेते हुए परिसर में साफ-सफाई एवं वृद्धजनों को ठंड से बचाव के लिए प्रबंधक ज्योत्सना को निर्देशित किया गया।
वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम लंगड़पुर, छावनी लाइन में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा हैं। यह वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि वृद्धाश्रम को संचालित करने के लिए छः कर्मचारीगण कार्यरत हैं। वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम में पुरूष और महिला दोनों रहते हैं। सचिव द्वारा माह जनवरी 22, 2022 में प्रस्तावित प्री-लिटिगेशन स्पेशल लोक अदालत के बारे में बताया गया कि वैवाहिक प्रकृति के वादों में पति-पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में दे सकते है। पक्षकारों के मध्य सुलह-समझौता कराने का प्रयत्न पीठ द्वारा किया जाएगा। बुजुर्गों के अधिकारों के बावत बताया कि माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के तहत अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति द्वारा होने वाली आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ है, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा ऐसे संबंधितों से भरण-पोषण करने के लिए आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन के विषय में जानकारी दी गई।
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