गाजीपुर

जांच में अधिक सिलेंडर व घरेलू गैस मिलने पर दो रेस्टोरेंट मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज


गाजीपुर। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेन्दु ने बताया है कि एलपीजी के अनधिकृत भंडारण एवं घरेलू गैस के दुरूपयोग की रोक-थाम के लिए शुक्रवार को सघन चेकिंग अभियान चलाकर होटलों, रेस्टोरेंटों, मिठाई की दुकानों एवं ढाबों की जांच की गयी। जांच में अनियमितता मिलने पर दो रेस्टोरेंटों के मालिकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया गया है।
जांच के दौरान वंशीबाजार स्थित नन्द रेजीडेन्सी के रसोईघर में एक ही स्थान पर 12 भरे व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व 04 खाली गैस सिलेण्डर मौजूद पाये गये। विस्फोटक अधिनियम के तहत किसी भी स्थान पर 100 किग्रा से अधिक एलपीजी का भण्डारण करना प्रतिबन्धित है। एलपीजी सिलेण्डर अत्यधिक ज्वलनशीन पदार्थ है और बिना विस्फोटक लाईसेन्स आदि के 100 किग्रा से अधिक एलपीजी के भण्डारण की अनुमति नहीं है। कुमार निर्मलेंदु ने बताया कि मौके पर 12 भरे व्यवसायिक सिलेण्डरों में भरे एलपीजी का वजन लगभग 228 किग्रा होगा। यह होटल शहर में गाजीपुर- वाराणसी मुख्य मार्ग पर स्थित है। मौके पर काफी मात्रा में एलपीजी सिलेण्डर भण्डारण से कभी-भी कोई अप्रिय घटना घटने की आशंका है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
इसके बाद न्यू सम्राट ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेन्ट खुशहाली नगर छावनी लाईन (गाजीपुर-वाराणसी हाईवे) की जांच में पाया गया कि इनके द्वारा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा था। इनका उक्त कृत्य लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रिीव्यूशन) आर्डर 2000 के विभिन्न प्राविधानों के प्रतिकूल है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के आदेश पर नन्द रेजीडेन्सी के अशोक कुमार दूबे, जनरल मैनेजर, में. नन्द रेजीडेन्सी एवं विवेकानन्द पाण्डेय पुत्र सच्चिदानन्द पाण्डेय, मार्केटिंग मैनेजर में0 नन्द रेजीडेन्सी के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया गया। न्यू सम्राट ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेन्ट खुशहाली नगर छावनी लाईन (गाजीपुर-वाराणसी हाईवे) के नागेन्द्र कुमार, रामाश्रय सिंह कुशवाहा एवं अभिषेक कुशवाहा निवासी गिरधारीपुर के विरूद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
होटल संचालकों, ढाबा संचालकों, रेस्टोरेन्ट संचालकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानो के मालिकों को कड़ी हिदायत दी जाती है कि किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रयोग व्यवसायिक रूप से न करें और किसी भी स्थान पर विस्फोटक अधिनियम 1884 द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में एलपीजी सिलेण्डर का भण्डारण भी न करें और कोई न ही कोई व्यक्ति गैस सिलेण्डरों की रीफिलिंग करे। समस्त सरकारी/गैर सरकारी गैस एजेन्सी संचालकों को निर्देषित किया जाता है कि समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नियमानुसार ही व्यवसायिक गैस कनेक्शन निर्गत करें/गैस सिलेंडरों की आपूर्ति करें। गैस एजेन्सी संचालक द्वारा निर्देशो का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध कडी कार्रवाई की जायेगी।

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