गाजीपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 14 दिसंबर को किया जाएगा। सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार-चतुर्थ ने बताया है कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त के अनुपालन में सोमवार को एक बैठक सचिव के विश्राम कक्ष में हुई।